राज्य चेनेलाईजिगं एजेंसियों द्वारा ऋण का चुकाया जाना
(1)चुकौती अनुसूची
राज्य चेनेलाईजिगंएजेंसियों द्वारा उन्हें धनराशि के वितरण के समय सूचित की गई चुकौती की समय अनुसूची के अनुसार चुकौतियाँ की जानी हैं ।
(2)नियत तारीखें
राज्य चेनेलाईजिगंएजेंसियों द्वारा ऋण चुकता करने और ब्याज के भुगतान के लिए एनएसटीएफडीसी द्वारा तिमाही मांग अर्थात्31मार्च30 जून30 सितम्बर तथा 31 दिसम्बर तक की जाती है ।
(3)रियायत अवधि
राज्य चेनेलाईजिगंएजेंसियाँ प्रत्येक संबंधित तिमाही की समाप्ति के बाद के माह की ५वीं तारीख तक डिमांड ड्रापट/टीटी/भुगतान आदेश की व्यवस्था कर सकती हैं। यदि 5वीं तारीख को बैंक अवकाश हो जाए तो डीडी/टीटी की व्यवस्था 5वीं तारीख से पहले की जानी है तथा प्रपत्र एनएसटीएफडीसी में अगले माह की 10वीं तारीख तक एनएसटीएफडीसी में पहुंच जाना चाहिए ।