पात्रता मानदंड
(1) लाभार्थी को अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होना चाहिए ।
(2) लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा से दुगुना नीचे (डीपीएल) की आय-सीमा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 39500/- रुपए प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 54500/- रुपए प्रतिवर्ष) से ओंधक नहीं होनी चाहिए । इसे योजना आयोग द्वारा संशोधित मानदंडों के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है ।
(3) व्यक्ति साझेदार फ्रर्मो/सहकारी सोसायटियाँ/विधि एसोसिएशनों का कोई रूप एनएसटीएफडीसी से वित्तीय सहायता का उपयोग करने के पात्र हैं । तथापि साझेदार फ्रर्मो/सहकारी सोसायटियों/विधि एसोसिएशनों के कोई अन्य रूपों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव निम्नलिखित के अधीन होंगे :
(क) सभी सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के हों ।
(ख) प्रत्येक सदस्य/आवेदक की वार्षिक आय गरीबी रेखा से दुगुना नीचे की आय सीमा से अधिक नहीं हो ।